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यूपी कैबिनेट ने सीआरपीसी की धारा 438 को संशोधनों के साथ दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक-2018 के जरिए फिर बहाल करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह विधेयक 23 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा। यूपी में 1976 में आपातकाल के दौरान अग्रिम जमानत की व्यवस्था खत्म कर दी गई थी। यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी प्रदेशों में यह व्यवस्था बाद में शुरू हो गई। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसे पुर्नस्थापित करने के निर्देश मिल रहे थे।2010 में एक बिल विधानमंडल से पारित करवाने के बाद केंद्र सरकार को भेजा गया था। यह बिल राष्ट्रपति के यहां रुक गया था। वहीं, दूसरी ओर संज्ञेय अपराधों में अरेस्ट स्टे के लिए हाई कोर्ट में लगातार याचिकाएं आ रही थीं, इससे कोर्ट पर काफी दबाव पड़ रहा था। ऐसे में कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रमुख सचिव-गृह की अध्यक्षता में एक कमिटी का गठन किया गया। अब कमिटी की सिफारिशों के आधार पर विधेयक तैयार कर विधानसत्रा सत्र में पेश किया जाएगा। यूपी सरकार ने भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत से जुड़ी एक याचिका में कहा था कि हम अग्रिम जमानत लागू करने के लिए बिल लाने जा रहे हैं।

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