कोई आदेश कितना भी गलत क्यों न हो उसे CrPC की धारा 362 के तहत वापस नहीं लिया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई आदेश कितना भी गलत क्यों न हो, उसे सीआरपीसी की धारा 362 के तहत वापस नहीं लिया जा सकता ।
“कोई आदेश कितना भी गलत क्यों न हो, उसे ज्ञात क़ानून के तहत ही ठीक किया जा सकता है, सीआरपीसी की धारा 362 के तहत नहीं” सुप्रीम कोर्ट.
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