कोई आदेश कितना भी गलत क्यों न हो उसे CrPC की धारा 362 के तहत वापस नहीं लिया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई आदेश कितना भी गलत क्यों न हो, उसे सीआरपीसी की धारा 362 के तहत वापस नहीं लिया जा सकता । “कोई आदेश कितना भी गलत क्यों न हो, उसे ज्ञात क़ानून के तहत ही ठीक किया जा सकता है, सीआरपीसी की धारा 362 के तहत नहीं” सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने मुहम्मद ज़ाकिर बनाम शबाना मामले में कहा है कि कोई हाईकोर्ट अपने किसी पूर्व आदेश को बहुत ही गलत बाताते हुए सीआरपीसी की धारा 362 के तहत वापस नहीं ले सकता। न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ कर्नाटक हाईकोर्ट के एक “वापसी” आदेश के खिलाफ दायर आपराधिक याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने एक मामले में 10 दिन पहले दिए अपने आदेश को वापस लेते हुए कहा था, “सीआरपीसी की धारा 362 जो कहे,इससे पहले इस अदालत ने 18 अप्रैल 2017 को जो आदेश दिया था वह बहुत ही गलत था इसलिए यह आदेश वापस लिया जाता है। इस याचिका को दुबारा दायर करने का आदेश दिया जाता है और रजिस्ट्री को आदेश दिया जाता है कि वह पहले दिए गए आदेश को अपलोड नहीं करे और इस बात को गौर करे कि यह आदेश अब वापस ले लिया गया है।” हाईकोर्ट ने जो पहले आदेश दिया