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परीक्षार्थी को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने का अधिकार : सीआईसी(केन्द्रीय सूचना आयोग)
परीक्षार्थी को आरटीआई अधिनियम के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण करने का अधिकार : सीआईसी(केन्द्रीय सूचना आयोग ) दिनांक 2 2 जून 2018. दिल्ली.↔ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने✔ सीबीएसई और अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर रहते हुए हाल ही में कहा है कि एक परीक्षार्थी को सूचना अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत अपने उत्तर पत्रों का निरीक्षण करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदित्य बंदोपाध्याय के मामले में फैसला सुनाया था कि अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत एक सूचना पत्र ‘सूचना’ के दायरे में आ जाएगा और छात्रों के पास अधिनियम के तहत उनकी मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका तक पहुंचने का मौलिक और कानूनी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने देखा था, “जब कोई उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेता है और प्रश्न के जवाब में अपने उत्तर लिखता है और परिणाम के मूल्यांकन और घोषणा के लिए इसे जांच निकाय को प्रस्तुत करता है तो उत्तर प...
Good decision for socity
जवाब देंहटाएंNice post
जवाब देंहटाएंअगर किसी जमींन पर मकान बना हुआ है और उस जमींन पर मेरी 2 जनरेशन अपनी जिंदगी बिता चुकी है तो क्या उस जमीं पर कोई दूसरा व्यक्ति दावा कर सकता है अगर मेरे पास उस जमीं का पेपर नहीं है तो कानून में इसका क्या प्रावधान है
जवाब देंहटाएंअगर किसी जमींन पर मकान बना हुआ है और उस जमींन पर मेरी 2 जनरेशन अपनी जिंदगी बिता चुकी है तो क्या उस जमीं पर कोई दूसरा व्यक्ति दावा कर सकता है अगर मेरे पास उस जमीं का पेपर नहीं है तो कानून में इसका क्या प्रावधान है
जवाब देंहटाएंमालिककाना हक के लिए कोर्ट की शरण लेकर अपने हक मे आदेश लें।कानून में हर एक भूमि का एक मालिक हैऔर उसका हक कानून में सुरक्षित है।इसके बिपरीत कोई हक नहीं।
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