सुप्रीम कोर्ट ने दुश्मनी से फसाएॅ गये रेप के दोषी को बरी किया ।आदतन व रजिंश से शिकायतकर्ता लोगों को रेप के झूठे मामले में फंसा रही थी ।
शिकायतकर्ता आदतन दूसरे लोगों को फंसा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने रेप के दोषी को बरी किया "इसी प्रकार की शिकायतें पिछले दिनों शिकायतकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी की जा रही थीं और बाद में ऐसी शिकायतें झूठी पाई गईं" सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बलात्कार के मामले में समवर्ती दोषी व्यक्ति को बरी कर दिया। न्यायमूर्ति अभय मनोहर सपरे और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष को ऐसी शिकायत करने की आदत थी और वास्तव में उसने इसी प्रकार की जो शिकायतें दूसरों के खिलाफ की थीं, वो बाद में झूठी पाई गईं हैं। दरअसल इस मामले में एक महिला ने गंगा प्रसाद महतो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसने उस महिला को बंदूक दिखाकर धमकी दी और उसके साथ बलात्कार किया। महिला, उसके पति और पड़ोसी ने ट्रायल कोर्ट में उसके खिलाफ गवाही भी दी। हालांकि अभियोजन पक्ष की मेडिकल जांच नहीं हुई, लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट ने महतो को दोषी ठहराया था। बाद में उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की और उसे 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने इन समवर्ती फैसलों को रद्द