पति‍ जबरन संबंध बनाए तो पत्‍नी को गर्भपात कराने का हक- सुप्रीम कोर्ट ने कहा पत्‍नी से जबरदस्‍ती भी रेप ही है Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अब अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह के गर्भ का गर्भपात करवाने की दी छूट Supreme Court Judgement on Abortion Rights: सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर कहा है कि अविवाहित और विवाहित महिलाओं के बीच भेदभाद नहीं हो सकता है।

Abortion Rights, Supreme Court Decision Abortionn: अदालत ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में 2021 का संशोधन विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है 

पति‍ जबरन संबंध बनाए तो पत्‍नी को गर्भपात कराने का हक- सुप्रीम कोर्ट ने कहा पत्‍नी से जबरदस्‍ती भी रेप ही है
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने अब अविवाहित महिलाओं को 24 सप्ताह के गर्भ का गर्भपात करवाने की दी छूट 

Supreme Court Judgement on Abortion Rights: सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर कहा है कि अविवाहित और विवाहित महिलाओं के बीच भेदभाद नहीं हो सकता है। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार(29 सितंबर) को कहा कि सभी महिलाएँ सुरक्षित गर्भपात कराने का अधिकार रखती हैं। वो चाहे अविवाहित हों या विवाहित।

दरअसल अभी तक सिर्फ विवाहित महिलाओं को ही 20 सप्ताह से अधिक और 24 हफ्ते से कम समय तक ही गर्भपात का अधिकार था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अविवाहित महिलाओं को भी इस समय सीमा तक गर्भपात कराने का अधिकार होगा। अदालत ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट में 2021 का संशोधन विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेदभाव नहीं करता है। यह फैसला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनाया है।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

एक वसीयत को किसी समझौते के जरिए रद्द नहीं किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट