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झगडे में हत्या, मौत नहीं मानव वध है : इलाहाबाद हाईकोर्ट 
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बालिग है तो अपनी इच्छा के मालिक, किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट  बालिग हैं तो अपनी मर्जी के मालिक, किसी को भी हस्तक्षेप का हक नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट   इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग लड़का व लड़की अपनी मर्जी से जहां जिसके साथ रहना चाहें रह सकते हैं।... प्रयागराज, उत्तर प्रदेश ।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बालिगों के हित में गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग लड़का व लड़की अपनी मर्जी से जहां, जिसके साथ रहना चाहें रह सकते हैं।  न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने रेशमा देवी व अन्य की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला देते हुए बालिग बालक व बालिका को फिलहाल परिवार के किसी भी सदस्य के उन्हेंं परेशान करने से एवं जीवन स्वतंत्रता हस्तक्षेप करने से रोकने का आदेश देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि याची उसे परेशान करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि याची का कहना था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और अपने पति के साथ रह रही है। उ