संदेश

नवंबर, 2019 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

वकालत नहीं कर सकेंगे फिसड्डी एलएलबी पास छात्र

चित्र
वकालत नहीं कर पाएंगे कम अंकों से एलएलबी पास फिसड्डी छात्र वकालत नहीं कर पाएंगे फिसड्डी एलएलबी पास फिसड्डी रैंक पाने वाले एलएलबी नहीं कर पाएंगे वकालत की प्रैक्टिस, 45 फीसदी से दशमलव 1 फीसदी कम आने पर भी नहीं होगा वकालत का रजिस्ट्रेशन । नई दिल्ली, 18 November कानून की पढ़ाई कम अंकों से पास करने वालों के लिए अब वकालत का पेशा करना नामुमकिन है. वकालत का लाइसेंस हासिल करने के लिए 45 फीसदी नंबर आना जरूरी है. इससे जरा भी कम अंक आने पर वकालत के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. पिछले दिनों पंजाब-हरियाणा हाइकोर्ट ने एक युवती की याचिका खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ इस आधार पर नहीं मंजूर की जा सकती कि उसका कैरियर तबाह हो जाएगा. इस संबंध में लीगल एजुकेशन रूल्स, 2008 की धारा 7 के प्रावधान बिल्कुल स्पष्ट हैं.  दरअसल, केस दायर करने वाली युवती ने एलएलबी में 44.70 फीसदी अंक हासिल किए थे; लेकिन नियम स्पष्ट हैं कि 45 फीसदी अंक वकालत का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जरूरी हैं.  इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा का कहना है कि 2008 से नियम बदल गए हैं और अब सामान्य श्रेणी के लिए 45 फीसदी