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अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वालों को बार काउंसिल ने प्रेक्टिस करने से रोकने के लिए कहा

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बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने एआईबीई उत्तीर्ण नहीं करने वाले अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने से रोकने के लिए कहा । बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने दिल्ली के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों से अनुरोध किया है कि वे उन अधिवक्ताओं को उनके सामने प्रैक्टिस करने से रोकें, जिन्होंने तय समय के भीतर अखिल भारतीय बार परीक्षा (एआईबीई) उत्तीर्ण नहीं की है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-2010 से स्नातक करने वाले सभी लॉ छात्रों के लिए एआईबीई उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया था और 30 अप्रैल, 2010 (12 जून, 2010 को अधिसूचित) के संकल्प अधिनियम 1961 की धारा 24 के तहत अधिवक्ताओं के रूप में नामांकित किया गया। इसके अलावा, सर्कुलर दिनांक 12.04.2013 को स्पष्ट किया गया था कि एआईबीई में अर्हता प्राप्त करने में असफल होने पर वे एआईबीई में पास होने तक अधिवक्ता के तौर पर काम करना बंद कर देंगे। 26 अगस्त को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा जारी किए गए पत्र ने सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय और राजधानी के अन्य न्यायाधिकरणों और अधीनस्थ अदालतों को सूचित किया कि 2010 के बाद से, कुल 4,778 अधिवक्ता, जो अस्थायी